देवल संवाददाता, मऊ। आयुक्त,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,उत्तर प्रदेश,लखनऊ तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों एवं गोदामों के सत्यापन के क्रम में औषधि निरीक्षक द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2026 को ब्रह्मस्थान,सहादतपुरा स्थित मेसर्स-डी पालीवाल सर्जिकल एंड मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान फर्म स्वामिनी द्वारा कुछ औषधियों का भंडारण अधिकृत स्थल से अतिरिक्त अन्य स्थान पर किया जाना पाया गया। मौके पर भंडारित औषधियों में से 03 औषधियों का सैंपल परीक्षण हेतु लिया गया। संबंधित फर्म को औषधियों के क्रय-विक्रय एवं भंडारण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने तथा अन्य स्थल पर औषधियों के भंडारण के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।निरीक्षण में औषधि क्रय-विक्रय बिल नियमानुसार प्रस्तुत न किए जाने तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियम 65 के उल्लंघन की स्थिति भी सामने आई। संबंधित क्रय-विक्रय बिल कार्यालय में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।औषधि निरीक्षक ने बताया कि जनपद के सभी थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
