देवल संवाददाता, लखनऊ।बिना अग्निशमन एनओसी के भवनों को व्यापार लाइसेंस या बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। इस संबंध में आवास एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव गुरुप्रसाद ने शासनादेश जारी किया है।
अलीगंज के कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में सभी बड़े भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवन नर्सिंगहोम, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाएगा।
सरकार ने आग की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स बनाने के भी निर्देश दिए हैं। आवास एवं नियोजन विभाग की ओर से जारी शासनादेश में सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को तत्काल इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
