निजामाबाद, आजमगढ़ । दिनांक 27.05.2025 को समय करीब रात्रि 8 बजे थाना निजामाबाद अन्तर्गत ग्राम रानीपुर के प्रधान प्रकाश यादव पुत्र राजबली यादव निवासी चुनहटा अपने घर से राजेश यादव के खेत के तरफ गये थे तभी पहले से साजिश के तहत ग्राम चुनहटा के ही सुशील यादव पुत्र बुद्धिराम यादव, दुबई यादव, पप्पू यादव पुत्रगण कनाई लाल उर्फ रामअवध यादव व प्रवीण यादव पुत्र अज्ञात व प्रियांशु यादव पुत्र पप्पू यादव व तीन अज्ञात व्यक्ति अवैध असलहा से लैस होकर जान से मारने की फिराक मे बैठे थे। ग्रामप्रधान प्रकाश यादव को एकान्त में अकेले देख कर जान से मारने की नियत से तीन गोली मारे। जिससे प्रकाश यादव के पेट व जांघ में जानलेवा गंभीर चोटें आयी जिनका वाराणसी में इलाज चल रहा है। उसके पश्चात अभियुक्तगण द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़ित के पिता राजबली यादव पुत्र सरुप निवासी चुनहटा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 28.05.25 को मु0अ0सं0 193/2025 धारा 109,351(2),3(5) BNS बनाम 1. सुशील यादव पुत्र स्व0 बुद्धिराम यादव 2. दुबई यादव 3. पप्पू यादव पुत्रगण रामअवध 4. प्रवीण यादव पुत्र अज्ञात 5. प्रियांशु यादव पुत्र पप्पू यादव निवासीगण ग्राम चुनहटा थाना निजामाबद जनपद आमजगढ़ 6. तीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शमशाद खां द्वारा प्रारम्भ किया गया।
दिनांक 31.05.2025 को SO हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित वांछित अभियुक्त 1-पप्पू यादव पुत्र कनाई लाल उर्फ रामअवध यादव उम्र 44 वर्ष 2- दुबई यादव पुत्र कनाई लाल उर्फ रामअवध यादव उम्र 37 वर्ष निवासीगण चुनहटा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ शेरपुर तिराहा के पास से समय करीब 19.45 बजे गिरफ्तार किया गया था। शेष अभियुक्त फरार चल रहें है, जिसके क्रम में दिनांक 05.06.2025 को उ0नि0 मो0 शमशाद खाँ मय हमराह द्वारा रानीपुर में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मौजूद है कही जाने की फिराक मे इस सूचना पर पुलिस वाले बताये गये व्यक्ति के पास एकबारगी धावा बोलकर पहुचे कि वह व्यक्ति सकपका कर भागना चाहा कि मौके पर ही पकड लिया गया।नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम अजीत यादव उर्फ मोनू पुत्र स्व0 बुद्धिराम यादव निवासी चुनहटा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र 24 वर्ष बताया। नाम पता तस्दीक होने पर कारण गिरफ्तारी बताकर अन्तर्गत धारा 109, 351(3), 3(5) बीएनएस का बोध कराकर समय करीब 06.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।