पवई, आजमगढ़। दिनांक 29.03.24 को वादिनी थाना पवई जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक प्रा0पत्र बाबत दिनांक 28.03.2025 को समय करीब 23.00 बजे वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष के कहीं चले जाने, काफी खोजबीन करने पर पता नही चलने के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 111/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । जिसमें दिनांक 01.04.25 को पीड़िता की बरामदगी की गयी एवं पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र सालिक राम राजभर निवासी ग्राम हरपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 18 वर्ष का नाम प्रकाश में आया एवं साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87, 65(1) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । दिनांक 02.04.2025 को उ0नि0 कृष्ण कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र सालिक राम राजभर निवासी ग्राम हरपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 18 वर्ष को मुखबीर खास की सूचना पर समय करीब 11.45 बजे मिल्कीपुर अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।