जीयनपुर, आजमगढ़। दिनांक 02.04.2024 को आवेदक द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त विवेक यादव पुत्र राजेश यादव ग्राम सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ का वादी के गाँव में अपने रिश्तेदार के घर आना-जाना था वहीं से अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग बहन को दिनांक 31/03/24 की सुबह 05.00 बजे बहला फूसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 127/2024 धारा 363 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त विवेक से पूँछताछ की गयी तो विवेक द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा वादी की पुत्री से न तो बात किया जाता था न ही उसे भगाया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी व बयान के आधार पर अभियुक्त अजय पुत्र स्व0 राजू निवासी ग्राम जकसिया थाना कदौरा जनपद जालौन का नाम प्रकाश में आया व धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।
गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-
आज दिनांक 25.12.2024 को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अजय पुत्र स्व0 राजू निवासी ग्राम जकसिया थाना कदौरा जनपद जालौन को जीयनपुर चौक बस स्टैण्ट के पास से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।