अतरौलिया, आजमगढ़। दिनांक- 28.10.2018 को वादी मुकदमा राम उजागिर राजभर पुत्र स्व0 रामसुमेर राजभर निवासी चुमकुनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक-28.10.2018 को विपक्षी 1.अरविन्द राजभर पुत्र रामशब्द, 2. ओम प्रकाश पुत्र रामशब्द, 3. राम शब्द पुत्र महाबल समस्त निवासीगण सहानपटटी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए मार दिया गया था।
अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 239/2018 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में 13 गवाह परीक्षित हुए है। जिसके क्रम में दिनांक- 20.12.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-3 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अरविन्द राजभर पुत्र रामशब्द, 2. ओम प्रकाश पुत्र रामशब्द, 3. राम शब्द पुत्र महाबल समस्त निवासीगण सहानपटटी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।