आमिर। ब्यूरो चीफ। देवल। जौनपुर।जौनपुर। प्रभारी निरीक्षक खेतासराय दीपेन्द्र सिंह ने अपनी टीम के साथ 14 अक्टूबर को मानीकला अब्बोपुर मार्ग पर पेट्रोलपम्प कर्मी से हुए 3 लाख 55 हजार 800 पचास रुपये लूट का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को बरंगी (प्रतानगर) बेसो नदी पुलिया के पास से दो अभियुक्तों को लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज पल्सर के साथ गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गयी धनराशि में से 2 लाख 40 हजार रुपये, रुपयों वाला बैग, पेट्रोलपम्प कर्मी का पहचान पत्र, बैंक जमा पर्ची व एक तमंचा मय 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। लुटेरा बदमाश सन्तोष कुमार यादव उर्फ दारा द्वारा पूछताछ में बताया गया कि काफी कर्ज होने के कारण ट्रक का किश्त जमा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण सन्तोष द्वारा यह लूट की घटना को अपने गांव के साथी शुभम यादव के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था।
लूटे गये रुपयों में से 49-49 हजार रुपए सन्तोष द्वारा जनसेवा केन्द्र से अपने खाते में डलवाया गया था, जिसको संतोष अपने ट्रक के लोन के किश्त में फोन पे से जमा कर दिया था। शेष 2 लाख 57 हजार 850 रुपये में से 2 लाख 40 हजार को बरामद कर लिया गया। शेष धनराशि 17-18 हजार रुपए को अभियुक्तों के द्वारा खर्च कर दिया गया है। लूट के रुपयों व सामानों की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 223, 24 धारा 309(4), 351(3) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई एवं अभियुक्त संतोष कुमार यादव उर्फ दारा यादव के कब्जे से तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-224/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा हैं।
लूटे गये रुपयों में से 49-49 हजार रुपए सन्तोष द्वारा जनसेवा केन्द्र से अपने खाते में डलवाया गया था, जिसको संतोष अपने ट्रक के लोन के किश्त में फोन पे से जमा कर दिया था। शेष 2 लाख 57 हजार 850 रुपये में से 2 लाख 40 हजार को बरामद कर लिया गया। शेष धनराशि 17-18 हजार रुपए को अभियुक्तों के द्वारा खर्च कर दिया गया है। लूट के रुपयों व सामानों की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 223, 24 धारा 309(4), 351(3) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई एवं अभियुक्त संतोष कुमार यादव उर्फ दारा यादव के कब्जे से तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-224/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा हैं।