देवल संवाददाता, देवगांव, आजमगढ़। दिनांक- 16.07.2024 को रात्रि गश्त के दौरान का0 प्रवीण कुमार दूबे व हो0गा0 चन्द्रेश कुमार द्वारा सूचना दिया गया कि कैथीशंकरपुर ओवरब्रिज व बेशो नदी पुल के मध्य सड़क के किनारे कुछ लोग प्रतिबन्धित पशु का वध करके खाल उतार रहे थे परन्तु पुलिस वालों को देखकर भाग गये, मौके पर 01 स्कार्पियो गाड़ी नं0- यू.पी 50 जे xxxx) भी खडी थी। इस सूचना पर उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह पहुचे तो देखा गया कि मध्य सडक के पटरी के नीचे 01 प्रतिबन्धित पशु का खाल छिली हुई दशा मे व करीब 1.5 क्विंटल मांस पडा है। इस पर उ0नि0 विनोद कुमार सिंह द्वारा पशु चिकित्सक मांस का नमुना लेने हेतु अवगत कराया गया। वादी मुकदमा उ0नि0 विनोद कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 276/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 बनाम वाहन संख्या UP50Jxxxx के चालक (नाम पता अज्ञात) व अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त मे विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1.संजय सरोज पुत्र श्रीराम सरोज साकिन जयगहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, 2.खुर्शीद पुत्र मैनुद्दीन निवासी छाऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, 3.दिलचैन पुत्र मैनुद्दीन निवासी छाऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, 4. अबुलकैश उर्फ कैश मोहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू निवासी मोहम्मदपुर भीटीयां थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, 5. शाहिद उर्फ करिया पुत्र खिस्सू उर्फ फिरोज निवासी मुहम्मदपुर भीटियां थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया जो आर्थिक भौतिक व दुनियावी लाभ के लिये साथ मिलकर गोवध जैसे अपराध कारित करते है। पूर्व में अभियुक्त संजय, अबुकैश व अभियुक्त शाहिद उर्फ करिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा अभियुक्त खुर्शीद व दिलचैन ने मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। पुलिस रिमाण्ड का विवरण- दिनांक 14.08.2024 को उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी द्वारा माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण किये अभियुक्त खुर्शीद पुत्र मैनुद्दीन निवासी छाऊ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2024 के क्रम में दिनांक 14.08.2024 को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड लिया गया। अभियुक्त खुर्शीद पुलिस बल के साथ घटना स्थल आकर अभियुक्त द्वारा घटना स्थल के पास झाड़ी में छिपा कर रखा एक अदद चापड़ बरामद किया गया।