कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर । थाना क्षेत्र राजेसुल्तानपुर अन्तर्गत देवरिया बाजार निवासी अस्पताल संचालक से कल हुई मारपीट,लूट, जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाने वाले सिद्धान्त कुमार की तहरीर पर पुलिस ने डकैती, मारपीट, धमकी एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम सहित 8 गंभीर धाराओं में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मालूम हो राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक अस्पताल संचालक ने परिचित युवक अंकित पांडेय पर धोखे से घर बुलाकर बंधक बनाने, निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटने, जातिसूचक गाली देने और नकदी-मोबाइल सहित कार छीनने का गंभीर आरोप लगाया था।पीड़ित सिद्धान्त कुमार, निवासी बेलऊना बरियारपुर थाना मालीपुर, ने राजेसुल्तानपुर थाने में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 1 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1 बजे अंकित पांडेय फोन कर उसे तेंदुआई चौराहे पर बुलाया वहां पहुंचने के बाद अंकित पांडेय ने उसे अपनी कार में बैठा लिया और उसकी कार दूसरे व्यक्ति राजा सिंह को दे दी। इसके बाद अपने घर ले जाकर उसे निर्वस्त्र कर बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया और जातिसूचक गालियां दी गईं उसका मोबाइल जबरन छीन लिया गया साथ ही उसकी गाड़ी में रखे करीब 50 हजार रुपये और उसकी कार भी ले ली गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अंकित पांडेय और उनके सहयोगी राजा सिंह के खिलाफ डकैती सहित विभिन्न 8 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना क्षेत्राधिकारी आलापुर को सौंप दी है। क्षेत्राधिकारी आलापुर का कहना है कि मामले की गंभीरता से जॉच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस शासन की मंशा अनुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराएगी।
