कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।जिला उद्यान अधिकारी ने जनपद के समस्त आलू उत्पादक कृषकों को सूचित किया है कि निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू पर भण्डारण प्रभार में छूट / अनुदान प्रदान किए जाने हेतु शासन द्वारा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आलू उत्पादक किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करना तथा भण्डारण को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू पर 100 प्रति कुंतल की दर से अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक कृषक को अधिकतम 20.000 तक का अनुदान देय होगा। योजना का लाभ उन सभी आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपने आलू का भण्डारण जनपद के निजी शीतगृहों में कराया है। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल 2.0 हेक्टेयर तथा अधिकतम अनुमन्य मात्रा 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। आलू रोपित क्षेत्रफल का निर्धारण नवीनतम खतौनी / खसरा के आधार पर तथा भण्डारित आल की मात्रा का निर्धारण शीतगृह द्वारा निर्गत तौल पर्ची के आधार पर किया जाएगा। अनुदान प्राप्त करने के लिए शीतगृह से आलू निकासी एवं भण्डारण प्रभार के भुगतान से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदन विभागीय पोर्टल https://potato.uphorticulture.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन के साथ फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा रोपित क्षेत्रफल से संबंधित खसरा खतौनी की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पोर्टल संबंधी किसी भी समस्या अथवा अधिक जानकारी के लिए उद्यान विभाग में सम्पर्क कर सकते है।
