देवल संवाददाता, मऊ। आयुक्त महोदया, उ०प्र०. लखनऊ तथा जिलाधिकारी के निर्देशो के अनुपालन में थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों एवं गोदाम अनुज्ञप्तियों के सत्यापन यथा बिन्दु वांछित अभिलेख यथा-औषधि अनुज्ञप्ति की चौहद्दी,औषधियों के भण्डारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था,कम्पिटेन्ट पर्सन के अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि और सम्बन्धित अनुज्ञप्ति धारी द्वारा पृथक गोदाम होने अथवा न होने के सम्बन्ध में जानकारी व सत्यापन तथा यह भी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं कि सम्बन्धित भवन स्वामी को भी अपने स्तर से उनके भवन / दुकान में औषधि विक्रय प्रतिष्ठान व गोदाम के होने की स्थिति में सम्बन्धित भण्डारण के सम्बन्ध में वे अपने किरायेदार से समय रहते यह पुष्टि कर लें कि सम्बन्धित स्थल पर किरायेदार द्वारा वैध औषधि अनुज्ञप्ति द्वारा क्रय-विक्रय,भण्डारण किया जा रहा है, के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.08.2026 को मेसर्स पाण्डेय फार्मेसी, पता-कोपागंज, मऊ का निरीक्षण करने हेतु पहुंचने पर फर्म स्वामी व फर्म अनुज्ञप्ति पर विक्रय हेतु अनुमोदित व्यक्ति श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय मौके पर मिले। सम्बन्धित फर्म द्वारा औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त दिनांक से निरीक्षण दिनांक तक किसी भी व्यक्ति को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के इन्कार किया। तत्पश्चात मेसर्स-पाण्डेय मेडिकल हाल, पता-सीता कुण्ड घोसी, मऊ का निरीक्षण फर्म स्वामी श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय की उपस्थित में किया गया। फर्म में मौके पर थोक व फुटकर औषधि अनुज्ञप्तियां प्रस्तुत की किन्तु फर्म द्वारा थोक औषधि अनुज्ञप्ति पर किये गये क्रय-विक्रय कार्य से सम्बन्धित अभिलेख मांगे जाने पर अवगत कराया कि उनके द्वारा सम्बन्धित अनुज्ञप्ति पर क्रय-विक्रय कार्य नहीं किया जा रहा है,इसके उपरान्त निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों को निरीक्षण आख्या में अंकित करते हुये थोक औषधि अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण की कार्यवाही व फुटकर औषधि अनुज्ञप्ति पर फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में विक्रय कार्य पाये जाने पर फार्मासिस्ट के सत्यापन तक के लिए विक्रय कार्य तत्काल प्रभाव से रोका गया। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 65 का उल्लंघन पाये जाने सम्बन्धित औषधियों के क्रय-विक्रय बीजक कार्यालय को 06 कार्यदिवसों में प्रमाणित प्रतियों में मय साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण आख्या की प्रति विभागीय कार्यवाही हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मण्डल,आजमगढ़ को प्रेषित की गयी है। जनपद की सभी थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किये जाने तक निरीक्षण / सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहेगी।
