कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।अकबरपुर तहसील क्षेत्र में दुकान का ताला तोड़कर सामान निकालने, फर्नीचर क्षतिग्रस्त करने और जबरन कब्जा करने के आरोप में अकबरपुर तहसीलदार संतोष कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर कोतवाली अकबरपुर पुलिस ने की है। मामले में नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली क्षेत्र के अरिया गांव निवासी सोएब रिजवी ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उन्होंने वर्ष 2020 में ग्राम सिझौली, शहजादपुर स्थित मकान संख्या 633 को 14.50 लाख रुपये में खरीदा था। उसी परिसर में दुकान बनाकर फर्नीचर व अन्य सामान के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया था। शिकायत के अनुसार, उक्त संपत्ति को लेकर अरुण कुमार निवासी संघतिया, शहजादपुर से उनका विवाद चल रहा था। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर भी शिकायत की गई थी, जहां मामले को सिविल प्रकृति का बताते हुए कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई से इनकार किया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद 20 फरवरी 2026 को अरुण कुमार ने प्रभाव का उपयोग कर तहसीलदार संतोष कुमार को मौके पर बुलाया। पीड़ित का आरोप है कि तहसीलदार की मौजूदगी में दुकान का ताला तोड़ा गया, अंदर रखा सामान बाहर निकाला गया और फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सोएब रिजवी ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया और दुकान पर दोबारा ताला लगाकर कब्जा कर लिया गया। साथ ही दुकान के सामने खाली पड़ी जमीन पर टिनशेड डालकर अतिक्रमण किए जाने की भी बात कही गई है। पीड़ित ने मामले में लाखों रुपये के नुकसान का दावा करते हुए पुलिस और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। सीजेएम के आदेश के बाद कोतवाली अकबरपुर पुलिस ने तहसीलदार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
