देवल संवाददाता, आजमगढ़। थाना कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित चल रहे दो आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा करने के साथ डुगडुगी बजवाकर सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा कराई।
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 348/2026 में धारा 70(1), 123, 61(2), 352 और 351(3) बीएनएस के तहत आशीष पुत्र अशोक कुमार निवासी सरफुद्दीनपुर, थाना सिधारी और सचिन कुमार पुत्र झीनकराम निवासी हाफिजपुर, थाना कोतवाली वांछित हैं।
दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके घरों और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं लगे। इसके अलावा दोनों ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण भी नहीं किया।
इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा 20 अगस्त 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। नियमानुसार उनके घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया गया और डुगडुगी बजवाकर सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा कराई गई। कार्रवाई के दौरान मौजूद गवाहों के हस्ताक्षर भी कराए गए।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर एक युवती को दवा सुंघाकर उसके साथ आपत्तिजनक कृत्य करने का आरोप है। दोनों आरोपी मुकदमे में वांछित हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस ने कहा कि फरार और आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
