देवल संवाददाता, मऊ। उपायुक्त उद्योग हरेंद्र प्रताप ने बताया है कि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद मऊ में एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना वर्ष 2026-27 संचालित की जाएगी। जनपद मऊ के ओडीओपी उत्पाद वस्त्र (टेक्सटाइल) से जुड़े पारंपरिक हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों के कौशल विकास तथा आजीविका सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है।
योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें कुशल बनाया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत पात्र लाभार्थियों को मानदेय के साथ उन्नत प्रकार की टूलकिट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनके कार्य की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके।योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा उसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक का पारंपरिक हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग अथवा संबंधित व्यवसाय से जुड़ा होना अनिवार्य है। पिछले दो वर्षों में केंद्र अथवा राज्य सरकार से टूलकिट संबंधी किसी योजना का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। एक परिवार से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकेगा।योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए जाति कोई बाध्यता नहीं है।परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण ग्राम प्रधान,नगर पंचायत अध्यक्ष,नगर पालिका अथवा नगर निगम क्षेत्र के संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। हस्तशिल्पी पहचान पत्र धारक परिवारों को उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही पात्रता मानकों की पूर्ति के संबंध में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट www.msme.upsdc.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 जून 2026 से प्रारंभ होकर 04 जुलाई 2026 को सायं 5:00 बजे तक संचालित रहेगी।योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र,मऊ से संपर्क कर सकते हैं।
