देवल संवाददाता, मऊ। एडीएम अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक राष्ट्रीयकरण अधिकारियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कराए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। उन्होंने ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन करने की तिथि 06 जनवरी 2026 को,दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तिथि 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक, नोटिस चरण जारी करना, सुनवाई और सत्यापन EROS द्वारा गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों और आपत्तियों का निपटान एक साथ किए जाने की तिथि 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक,मतदाता सूचियों के स्वास्थ्य मापदंडों की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करने की तिथि 03 मार्च 2026 एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च 2026 को किया जाएगा।उन्होंने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद में कुल 1713350 गणना प्रपत्र दिए जाने के फल स्वरुप 1413127 गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। शेष नो मैपिंग वाले 77702 गणना प्रपत्रों के लिए नोटिस जारी कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 13 अभिलेख जिसमें केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश,एक जुलाई 1987 से पहले सरकार स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/अभिलेख, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र,पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र,सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र,सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र,राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर,राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र में से कोई एक देकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा अपर जिलाधिकारी द्वारा समस्त निर्वाचक राष्ट्रीयकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक राष्ट्रीयकरण अधिकारियों से कहा कि 01 जनवरी 2026 को जो युवा अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनका फॉर्म 06 भरकर मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से नाम सम्मिलित कराएं।बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारी,समस्त खंड विकास अधिकारी,वरिष्ठ लिपिक रविकांत गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।