कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।अंबेडकरनगर में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के चेयरमैन ओमकार गुप्ता को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला गुरूवार को सभासद विनोद कुमार के साथ मारपीट के एक मामले में सुनाया गया। कोर्ट ने चेयरमैन को दोषी मानते हुए सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला सभासद विनोद कुमार के साथ हुए विवाद और मारपीट से जुड़ा है। इसमें एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद चेयरमैन ओमकार गुप्ता को दोषी करार दिया।
इसी मामले में अन्य आरोपियों को दोष सिद्ध होने के बावजूद परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। इस फैसले से चेयरमैन ओमकार गुप्ता की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।
गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द करने संबंधी निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद उनके चेयरमैन पद के अधिकार बहाल हुए थे। ताजा सजा के इस आदेश ने नगर पंचायत की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। फैसले के बाद समर्थकों और विरोधियों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।