देवल संवाददाता, आजमगढ़। जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में कर एवं करेत्तर तथा राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने जीएसटी एवं विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि विद्युत के बकायदाओं की सूची लेकर आपस में समन्वय स्थापित कर एक माह के अंदर विद्युत वसूली करते हुए राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि जनपद से बाहर जाने एवं जनपद के अंदर आने वाले ट्रैकों एवं बसों की प्रॉपर चेकिंग कर राजस्व वसूली बढ़ायें। उन्होंने खनन अधिकारी को निर्देश दिया कि रोस्टर बनाकर प्रत्येक तहसीलों में जाकर एसडीएम से समन्वय स्थापित करते हुए प्रवर्तन कार्रवाई करें एवं राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वि0/रा0/ नोडल अधिकारी खनन विभाग को निर्देश दिया कि दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
आरसी वसूली में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित करें। रियल टाइम खतौनी की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिया की सबसे अधिक लंबित वाले ग्रामों में अभियान चलाकर रियल टाइम खतौनी के प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने एसडीएम को सभी लेखपालों के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि एग्री स्टॉक सर्वेयर हेतु लेखपालों एवं पंचायत सहायकों को नामित कर उनका प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। नहरों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शत प्रतिशत नहरो की सिल्ट सफाई सुनिश्चित करें एवं नहरों के टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के नहरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी दशा में प्रकरण डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। उन्होने कहा कि यदि एक ही प्रकरण की शितायक बार-बार आ रही है, तो उसकी समीक्षा करें तथा यदि शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार गलत शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता के भी विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पट्टा से संबंधित आईजीआरएस पर आए आवेदन को प्रमुखता से लें तथा पात्र व्यक्तियों को पट्टा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के प्रकरणों को सीएससी के माध्यम से निस्तारित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस ग्राम की फार्मर रजिस्ट्री 50 प्रतिशत से कम है, उस ग्राम के प्रधानों के माध्यम से सीएससी पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।
तहसील फूलपुर में धारा 24 के प्रकरणों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देश दिया कि तहसील फूलपुर में जाकर निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण हेतु तहसीलों को परगना वाइज बांटना सुनिश्चित करें। कृषक दुर्घटना बीमा की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शासनादेश के अनुसार कृषक के परिवार को अनुमन्य दुर्घटना बीमा सहायता राशि देना सुनिश्चित करें।
विभागीय कार्यवाही की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि निलंबित कर्मियों को किसी भी दशा में 3 महीने से ज्यादा निलंबित न रखें तथा जो भी आवश्यक कार्रवाई/सजा हो उसको 3 महीने के अंदर पूर्ण करते हुए निलंबन की कार्रवाई समाप्त करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने धारा 24, धारा 67, धारा 116, धारा 80 आदि राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री गंभीर सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे।