देवल संवाददाता, आजमगढ़। हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक- 30.05.2025 को *श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अनिल यादव की अवैध सम्पत्ति का कुल सर्केल रेट कीमत 21,66,460/-रू0 (इक्कीस लाख छाछट हजार चार सौ साठ रुपये) एवं वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 01 करोड़ रू0 को 14(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अनिल यादव द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय की गयी अलग-अलग कुल 05 गाटो की भूमि की अवैध सम्पत्ति, जिसकी वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये को 14(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क कराया गया। दिनांक 18.09.2022 थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 357/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम 1.अनिल यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासी कुढही थाना महराजगंज जनपद आजमगढ आदि 05 नफऱ की विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा सम्पादित की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त अनिल यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासी कुढही थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ जो एक शातिर किस्म का अपराधी है, के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने से 04 गाटा तथा अपनी पत्नी श्रीमती आशा देवी के नाम से 01 गाटा ग्राम कुढ़ही, तहसील सगड़ी आजमगढ़ मे क्रय किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त क्रय किये गये कुल 05 गांटो के जमीन का सर्किल रेट के अनुसार मूल्य- 21,66,460/- रुपया तथा वर्तमान मार्केट मूल्य कीमत लगभग 01 करोड़ रूपयें निर्धारित किया गया है। विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के माध्यम से अभियुक्त द्वारा उक्त अवैध रुप से क्रय की गयी भूमि को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ के समक्ष 14(1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय द्वारा उक्त जमीन को कुर्क करने हेतु दिनांक 27.05.2025 को आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 30.05.2025 को *नायब तहसीलदार बिलरियागंज श्री रंजीत बहादुर सिंह मय टीम, क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी,थानाध्यक्ष रौनापार मय पुलिस टीम व प्र0नि0 महराजगंज मय पुलिस टीम* की मौजूदगी में अभियुक्त अनिल यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित उक्त सम्पत्ति को 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क कराया गया।