आजमगढ़। दिनांक- 03.03.2025 को वादी नि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 02.03.2025 को समय करीब 07.00 बजे सांय को विपक्षी अरसलान उर्फ संजू पुत्र इश्तेयाक अहमद निवासी कुन्दीगढ थाना कोतवाली आजमगढ द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था हम लोगो ने रात मे काफी तलाश किया था तो आज दिनांक 03.03.2025 को सुबह करीब 03.00 बजे विपक्षी अरसलान वादी की बेटी को वादी के मुहल्ले के बाहर छोड़कर चला गया पीड़िता ने बताया कि अरसलान ने शादी के लिए बहला फुसालकर लेकर गया था तथा रौजा मजार बाग लखराव पुल के पास दुष्कर्म किया गया । घर पर उलाहना देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 107/25 धारा 65(2)/137(2)/87/352/351(3)बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। दिनांक- 03.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशिमौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1- अरसलान उर्फ संजू पुत्र इश्तेयाक अहमद निवासी कुन्दीगढ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को समय 22.15 बजे अभियुक्त के घर मुहल्ला कुन्दीगढ़ से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।