निजामाबाद, आजमगढ़। दिनांक 02.12.2024 को वादी मुकदमा ने लिखित तहरीर दिया कि उनकी 15 वर्ष की नाबालिग पुत्री को सूरज पुत्र राम प्रसाद ग्राम वभनगव थाना गम्भीरपुर बहला फुसला कर दिनांक 26.11.024 अगवा कर ले गया है काफी खोजबीन के वावजूद पुत्री का कहीं पता नही चला। वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद में मु0अ0सं0 548/24 धारा 137(2),87 BNS बनाम सूरज पुत्र राम प्रसाद पंजीकृत किया गया था। आवश्यक कार्यवाही व विवेचना हेतु चौकी प्रभारी फरिहा उ0नि0 अनिल कुमार सिंह को दिया गया। दिनांक 04.12.24 को उ0नि0 अनिल सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में आरोपी सूरज का अपराध में संलिप्तता नही पाया गया तथा अभियुक्त गोविन्दा पुत्र बसंतलाल निवासी रिवा बभनगाँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ व उसकी मां किस्मती देवी पत्नी बसंतलाल निवासी रिवा बभनगाँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ व मौसी रामरती पत्नी महेन्द्र उर्फ धोनी व मौसी की लड़की सपना पुत्री महेन्द्र उर्फ धोनी निवासीगण मोहल्ला दरीखा सेख थाना सरायमीर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 65(1), 142 बीएनएस व 4(2) पास्को एक्ट की बृद्धि की गयी। अभियुक्त गोविन्दा व किस्मती देवी को दिनांक 20.01.25 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 03.03.2025 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता 1. रामरती पत्नी महेन्द्र उर्फ धोनी उम्र 55 वर्ष 2. सपना पुत्री महेन्द्र उर्फ धोनी उम्र 22 वर्ष निवासीगण मोहल्ला दरीखा सेख थाना सरायमीर आजमगढ़ को अभियुक्ता के घर से समय करीब 09.30 बजे पुलिस हिरासत में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।