देवगांव, आजमगढ़। दिनांक 01.02.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिकित तहरीर दिया गया कि वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त सहवाग पुत्र अमरजीत उर्फ इन्द्रजीत निवासी जमुआवा थाना बरदह द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ लेजाकर दुष्कर्म किया तथा उसी दिन रात्रि लगभग 11.00 बजे आरोपी के परिजनों द्वारा लड़की को लाकर वादिनी के घर छोड गये। वादिनी द्वारा पीडिता से पूछने पर पीडिता द्वारा बताया गया कि अभियुक्त द्वारा मेरे साथ गलत काम किया गया तथा इनके परिवार वालों द्वारा मुझे मारपीट कर लाकर यहाँ छोड दिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 39/2025 धारा 65(1)/115(2) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। दिनांक 02.02.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव विनय कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सहवाग पुत्र अमरजीत उर्फ इन्द्रजीत निवासी जमुआवा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को टीकरगाढ़ हाईवे से समय करीब 13.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।