सिधारी, आजमगढ़। गैंगलीडर गैंग लीडर विशाल त्रिपाठी पुत्र स्व0 फूलचन्द्र त्रिपाठी निवासी लहुआकला थाना देवगांव जनपद आजमगढ अपने सह अभियुक्त / सदस्य 1. उज्जवल गुप्ता पुत्र मोहन गुप्ता निवासी रानी की सराय निकट रेलवे स्टेशन मोड़ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर नबालिक लड़कियो के साथ गैंगरेप करने जैसे अपराध कारित करते है । जो जनपद स्तर पर सक्रिय है । दिनांक 07.06.2024 को थाना कोतवाली पर आवेदिका कोतवाली आजमगढ द्वारा एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया कि आवेदिका कक्षा 12 की छात्रा है । आवेदिका दिनांक 25.12.2021 को अपने सहेलियो के साथ गिरजाघर घूमने गयी थी कि वहाँ एक लड़का विशाल त्रिपाठी पुत्र स्व0 फूलचन्द्र निवासी निजामाबाद, रोड रानी की सराय (थाना रानी की सराय आजमगढ़ मिला । बात-चीत कर परिचय बना लिया और आवेदिका से मोबाइल न0 ले लिया। आवेदिका से बराबर बातचीत कर प्रभावित कर लिया। फ़ोन पर बातचीत के माध्यम से आवेदिका को बहला फुसला कर अपने जाल में फसा लिया। आवेदिका ने अपने परिवार से कभी कोई बात डर व लोकलज्जा वश नहीं बताई। उक्त विशाल त्रिपाठी आवेदिका को बहला फुसला कर 28 दिसंबर 2022 को अपने साथ घूमने लेकर चला गया और बनारस, आगरा, मथुरा, दिल्ली और मनाली आदि स्थानों पर होटलो में रखा । विशाल त्रिपाठी के साथ उसका दोस्त उज्जवल भी था, दोनों ने आवेदिका के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये। आवेदिका परीक्षा का बहाना बनाकर अपनी माँ से बता कर गयी थी । आवेदिका जब लौट कर घर आयी तो उक्त विशाल त्रिपाठी ने आवेदिका को तरह तरह से प्रलोभन तथा अपने को आत्मा हत्या करने की धमकी देकर घर के सोने के जेवरात जिसमे एक हार, दो जोड़ी कान का झुमका, एक नथिया तथा एक सीकड़ अभियुक्त द्वारा मांग लेने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर मु0अ0स0 347/2024 धारा 376डी,506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम 1.विशाल त्रिपाठी 2. उज्जवल गुप्ता उपरोक्त के विरूध्द अभियोग पंजीकरण कर विवेचना प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गई । विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा धारा 386 भादवि का बढोत्तरी करते हुए साक्ष्य के आधार पर दिनांक 07.06.2024 को अभियुक्त 1. विशाल त्रिपाठी पुत्र स्व0 फूलचन्द्र त्रिपाठी निवासी लहुआकला थाना देवगांव जनपद आजमगढ के विरूध्द धारा 376डी, 506,386 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट मे व अभियुक्त 2. उज्जवल गुप्ता पुत्र मोहन गुप्ता निवासी रानी की सराय निकट रेलवे स्टेशन मोड़ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ के विरूध्द धारा 376डी,506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट मे आरोप पत्र संख्या ए-288/2024 मा0 न्यायालय दाखिल किया गया । जो मा0 न्यायालय मे विचाराधीन है । प्र0नि0 शशि मौली पाण्डेय द्वारा गैंगचार्ट अन्तर्गत धारा 2ख(1) / 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान् जिलामजिस्ट्रेट आजमगढ द्वारा दिनांक 21.10.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के साथ संयुक्त बैठक मे विचार विमर्श के दौरान अनुमोदित किया गया है । जिसकी कार्यवृत्ति तैयार की गयी है । जिस पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 595/24 धारा 2ख(1) /3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग बनाम 1. विशाल त्रिपाठी पुत्र स्व0 फूलचन्द्र त्रिपाठी निवासी लहुआकला थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 2. उज्जवल गुप्ता पुत्र मोहन गुप्ता निवासी रानीकी सराय निकट रेलवे स्टेशन मोड थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के दिनांक 26.10.2024 को पंजीकृत कराया गया । जिसकी विवेचना प्र0नि0 सिधारी द्वारा सम्पादित किया गया। दिनांक- प्र0नि0 शशिचन्द चौधऱी मय हमराह का0 शैलेन्द्र यादव का0 दीवान चन्द म0का0 अनुपम सिंह मय वाहन यूपी 50 एजी 0381 के चालक का0 सद्दाम हुसैन द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उज्जवल गुप्ता पुत्र मोहन लाल गुप्ता साकिन –सेठवल थाना- रानी की सराय आजमगढ़ निकट रेलवे स्टेशन मोड़ थाना रानी की सराय जनपद – आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को रेलवे स्टेशन मोड़ सेठवल थाना रानी की सराय से समय करीब 15.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।