अहरौला, आजमगढ़। दिनांक 07.01.2025 को वादी तात्कालीन थानाध्यक्ष मनीष पाल थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि जब वह मय हमराह के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे तभी जरिये दूरभाष सूचना मिली कि ग्राम समशाबाद बरसातीगंज मझुई नदी पुल के पास प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष मिले हैं प्राप्त सूचना पर जब मैं वहां पहुँचा तो पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष वहां पर फेके गये है। जिसे मौके पर उपस्थित प्राइवेट व्यक्तियों के मदद से गड्ढा खोदकर दफनाया गया । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 13/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 29.01.2025 वर्तमान थाना प्रभारी अहरौला धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि शमसाबाद बरसातीगंज मझुई नदी पुल के पास नदी के किनारे जाने वाले रास्ते पर एक पिकप वाहन में कुछ गो तस्कर प्रतिबंधित पशुओं को लेकर आये है और उसे उतार रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके से एक अभियुक्त मोफीद पुत्र रब्बानी निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसका दूसरा साथी मौके से अँधेरे व जंगल झाड़ी व नदी के किनारे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। पूँछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.01.2025 को जो प्रतिबंधित पशु का अवशेष मिला था वह मेरे व मेरे साथियों द्वारा घटना कारित किया गया था। जिसके आधार पर मु0अ0स0 13/25 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ मे अभियुक्तों 1. मोफीद पुत्र रब्बानी निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. बिल्ला पुत्र इब्राहिम निवासी मेहियापर थाना अहरौला जनपद आजगमढ़ 3. मुनीस पुत्र मुनमुन निवासी मेहियापर थाना अहरौला जनपद आजगमढ़ 4. फैजान उर्फ नाटे पुत्र मोहम्मद निवासी मेहियापर थाना अहरौला जनपद आजगमढ़ 5. सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतवहिया थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया ।