कंधरापुर, आजमगढ़। दिनांक 03.11.2024 को वादिनी मुकदमा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अखिलेश निषाद पुत्र धर्मेन्द्र निषाद निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश (हसनपुर)थाना कप्तानगंज आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया व इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया गया व घर वालो द्वारा गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व जान मारने की धमकी दी गयी, के सम्बंध मे मु0अ0स0 311/2024 धारा 137(2)/87/69/61(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएसएस व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम- 1. अखिलेश निषाद पुत्र धर्मेन्द्र निषाद निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश (हसनपुर)थाना कप्तानगंज आजमगढ 2. मीरा निषाद पुत्री जयराम निषाद 3. लालदेव पुत्र समहारु 4.जोगिन्दर पुत्र लालदेव 5.कन्हैया निषाद पुत्र लालदेव निवासीगण ग्राम सेहदा(झझवा) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 06.10.2024 को उ0नि0 जय प्रकाश मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश निषाद पुत्र धर्मेन्द्र निषाद निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश (हसनपुर)थाना कप्तानगंज आजमगढ उम्र 19 वर्ष को सेहदा पुर्वांचल ओवरब्रिज के नीचे से समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
नवंबर 06, 2024
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