जीयनपुर, आजमगढ़। दिनांक 21.10.2024 को वादी मुकदमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी सैफ पुत्र अमजद उर्फ नन्हू निवासी नत्थुपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी व उलहना देने जाने पर विपक्षी गण 1.अमजद पुत्र इमदाद 2. जिसान पुत्र अमजद उर्फ नन्हू 3.हिना पुत्री अमजद उर्फ नन्हू 4. सना पुत्र अमजद उर्फ नन्हू निवासी ग्राम नत्थुपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 482/2024 धारा 354/354(ख)/504/506 भादवि बनाम 1.सैफ पुत्र अमजद उर्फ नन्हू नि0ग्राम नत्थुपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया, विवेचना के दौरान अवलोकन बयान पीडिता अन्तर्गत धारा 161/164 सीआरपीसी से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि की बढ़ोतरी की गयी विवेचना के क्रम मे दिनांक 06.11.2024 को उ0नि0 विजय सिंह गौड मय हमहराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सैफ पुत्र अमजद उर्फ नन्हू निवासी नत्थुपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को उसके घर ग्राम नत्थुपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ से नियमानुसार समय 10.20 बजे दिन मे हिरासत पुलिस मे लियवाया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।