देवल संवाददाता । दिनांक 27.10.24 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुखबिर कि सूचना पर मु0अ0सं0 593/24 धारा 274/275 बीएनएस व 51/52 खाद्य पदार्थ में अपमिश्रित नि0 अधि0 2006 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजकुमार अग्रवाल पुत्र लालचन्द अग्रवाल मूल निवासी मोहल्ला डंगीनगंज थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर हाल पता बिहारी जी का मंदिर के पास चौक थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष को समय 09.05 बजे ग्राम प्राइवेट बस अड्डा नरौली से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त मुकदमे से सम्बन्धित 12 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया। राजकुमार अग्रवाल पुत्र लालचन्द्र अग्रवाल नि0 डंकीनगंज थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर हाल पता बिहारी जी मन्दिर चौक थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष बदरियाफ्त पूछने पर बता रहा है कि मै हरिओम आदि के साथ मिलकर लाभ कमाने के लिए करीब 01 वर्ष से आजमगढ़ मे हरिओम आदि से अपमिश्रित मिठाई तैयार करने के लिए सामान ले जाता था और उस सामान से अपमिश्रित मिठाई बनाकर सप्लाई विभिन्न मार्केटों मे करता था । इसको बनाने के लिए हम लोग मिल्क पाऊडर, सूजी, सस्ता रिफाइंड तेल, कलर के लिए पेंट, सोडियम फार्मूलिक हाईड्रेट, सोडियम फार्मेल्डिक हाईड्रेट सल्फाक्सिलेट, साइट्रिक एसिड ( जो मानव प्रयोग हेतु नहीं होती है ) आदि सामानों को मिलाकर हम नकली खोया तैयार कर मिठाईयां तैयार कर इन मिठाईयों को बूढ़नपुर, मुबारकपुर सठियांव, शाहगढ़ में सप्लाई करता था ।