सिधारी, आजमगढ़। दिनांक 30.05.2016 को बृजेन्द्र कुमार सिंह निवासी 1041 महानगर थाना महानगर लखनऊ के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह को आटो चालक ने लापरवाहीपूर्वक आटो चलाकर दुर्घटना ग्रस्त कर दिया, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना महानगर लखनऊ पर मु0अ0सं0- 202/2016 धारा 279, 304ए, 337, 338 भादवि0 बनाम आटो चालक के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें में आटो चालक राकेश कुमार द्वारा जनपद आजमगढ़ से बना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया गया जिसकी जांच आरटीओ आजमगढ़ से कराया गया तो उक्त ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाया गया।
फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के सम्बन्ध में तत्कालीन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर सूचना दिया गया कि 1-राकेश कुमार पुत्र वेद प्रकाश, निवासी सैदपुर खुर्द मस्ती बारदोई (हरदोई) वर्तमान पता बिलरियागंज आजमगढ़ ने फर्जी लाइसेंस अभिलेख तैयार करके वेण्डर 1-सन्दीप यादव पुत्र गिरजा प्रसाद यादव निवासी एकडंगी पोस्ट कोयलसा, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ से फर्जी बैकलाग फीडिंग कराकर लाइसेंस की कम्प्यूटरीकृत द्वितीय प्रति जारी प्राप्त कर लिया है। जिसके सम्बन्ध में फर्जी अभिलेख तैयार करने तथा इसमें सहयोग करने एवं कूटरचित अभिलेख तैयार करके कम्प्यूटर में फीडिंग करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 140/2017 धारा 419/420/467/468 भादवि0 पंजीकृत कर दौरान विवेचना मुकदमा में धारा 65/66 आईटी एक्ट की वृद्धि की गयी । दिनांक 29.09.2024 को प्र0नि0 वीरेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप कुमार यादव पुत्र गिरजा प्रसाद यादव साकिन एकडंगी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को समय करीब 10:05 बजे नरौली तिराहे से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।