देवल संवाददाता, आजमगढ़। संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर राजकुमार गौड़ पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी करीब 40 लाख रुपये मूल्य की 340.2 वर्ग मीटर भूमि कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले ली।
पुलिस के अनुसार, राजकुमार गौड़ पुत्र छांगुर गौड़, निवासी रेवरा परवेजपुर, थाना निजामाबाद, एक आपराधिक गैंग का सक्रिय सदस्य है। जांच में आरोप है कि गैंग के सदस्य पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देते थे और इसके जरिए सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट तथा अवैध शस्त्रों से जुड़े अपराधों को अंजाम देते थे।
विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि गैंग ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल भूमि खरीदने और अपना अवैध साम्राज्य बढ़ाने में किया। पुलिस के मुताबिक, ग्राम रेवरा परवेजपुर की आराजी संख्या-377 में स्थित 340.2 वर्ग मीटर भूमि अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। राजस्व विभाग के मूल्यांकन में इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई।
जांच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2020 से आरोपी लगातार अपराध से अर्जित धन के बल पर आसपास की जमीनें खरीदकर कब्जा करता रहा। भूमि खरीदने और ऋण की किश्तों के भुगतान के लिए कोई वैध आय का स्रोत भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी की विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया। तहसीलदार को उक्त संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया।
गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर आस्था जायसवाल की मौजूदगी में थाना निजामाबाद पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। ग्राम रेवरा परवेजपुर में डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार भूमि को प्रशासनिक कब्जे में लेकर कुर्की की कार्रवाई पूरी की गई। कार्रवाई के समय आरोपी अपने घर पर मौजूद था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
