देवल संवाददाता, गाजीपुर। पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को 36 साल पुराने देवकली पंप कैनाल लूट कांड मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने बरी कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त घोषित किया। यह मामला वर्ष 1990 के आसपास दर्ज किया गया था और इसकी सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद बृजेश सिंह को संदेह का लाभ दिया। यह मामला अपने समय में काफी चर्चित रहा था। बुधवार को आए इस फैसले के साथ ही 36 साल पुराने इस मामले का पटाक्षेप हो गया।
36 साल पुराने देवकली पंप कैनाल लूट के मामले में पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह बरी
जुलाई 15, 2026
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