पवई, आज़मगढ़। दिनांक 03.06.2026 को वादी शैलेश पुत्र पारस नाथ निवासी ग्राम रैदा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 02.06.2026 को उनके यहां लालगंज से बारात वापस आयी थी। शादी समारोह के दौरान परिवार के सदस्य विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त थे। इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति रिश्तेदार बनकर घर में मौजूद रहा तथा मौका पाकर घर के कमरे में रखा ₹55,000 नकद से भरा बैग चोरी कर पल्सर मोटरसाइकिल संख्या UP50DC3907 से फरार हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटना के सफल अनावरण हेतु थाना पवई पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त राहुल पुत्र गिरीश निवासी चालाकपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।दिनांक 05.06.2026 को उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर रैदा मोड़ के पास अभियुक्त राहुल को समय करीब 03:55 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के ₹50,000 नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक जिन्दा कारतूस .315 बोर भी बरामद हुआ। इस संबंध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 134/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 02.06.2026 को ग्राम रैदा में बारात से लौटे परिवार के बीच रिश्तेदार बनकर शामिल हुआ था तथा मौका देखकर कमरे में रखा रुपयों से भरा बैग चोरी कर लिया था। चोरी की गई धनराशि में से ₹5,000 खर्च कर चुका था तथा शेष ₹50,000 उसके कब्जे से बरामद कर लिए गए। अभियुक्त द्वारा बरामद तमंचे को अपने बचाव एवं लोगों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से रखना बताया गया।
