देवल संवाददाता, आजमगढ़। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 33 लाख रुपये की कथित जमीन धोखाधड़ी मामले में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील होने के बावजूद आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक वादी की तहरीर पर पहले से दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तों ने कोडर अजमतपुर क्षेत्र की भूमि को गलत तरीके से प्रस्तुत कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। नक्शा नजरी और अन्य अभिलेखों के माध्यम से पीड़ित को विश्वास में लेकर जमीन का बैनामा कराने के नाम पर लगभग 33 लाख 30 हजार रुपये ले लिए गए। बाद में न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही धनराशि वापस की गई। वहीं इस मामले में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 92/2026 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले के मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द राय समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। विवेचना के दौरान रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द राय तथा संगम राय पुत्र कृष्णचन्द राय निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह के विरुद्ध न्यायालय द्वारा 19 मार्च 2026 को गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था। पुलिस के अनुसार 11 अप्रैल 2026 को धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील कराए जाने के बावजूद दोनों आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और लगातार आदेशों की अवहेलना करते रहे। इसके बाद थाना कोतवाली में 10 मई 2026 को मु0अ0सं0 213/2026 धारा 209 बीएनएस के तहत नया मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द राय पर धोखाधड़ी, जालसाजी, रंगदारी, मारपीट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अन्य आरोपी जितेंद्र कुमार पर भी पूर्व में धोखाधड़ी और साजिश से जुड़े मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। मामले की विवेचना निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक रफी आलम द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
33 लाख की जमीन धोखाधड़ी में नया मुकदमा दर्ज, कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई
मई 10, 2026
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