देवल संवाददाता, आजमगढ़। जनपद पुलिस ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई। कुर्क की गई संपत्ति में जीयनपुर थाना क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव स्थित चर्चित “बड़ी हवेली” शामिल है, जिसे अपराध से अर्जित धन से तैयार और पुनर्निर्मित कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने की। पुलिस के अनुसार ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर (138A) और गैंग नम्बर IR-36 का लीडर है।
पुलिस के मुताबिक माफिया ध्रुव सिंह पर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, धोखाधड़ी और संगठित अपराध समेत गंभीर धाराओं में वर्ष 1992 से अब तक कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और लखनऊ तक विभिन्न थानों में आपराधिक मामले पंजीकृत हैं।
पुलिस का दावा है कि “बड़ी हवेली” अपराध से अर्जित धन से तैयार की गई थी और इसका इस्तेमाल गैंग के सदस्यों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे तथा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किया जाता था। लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण और मरम्मत कार्य का मूल्यांकन कराया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध निवेश सामने आया।
संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ ने विधिक परीक्षण में यह माना कि संपत्ति के निर्माण और जिर्णोद्धार के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं पाया गया। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। तहसीलदार सगड़ी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त करते हुए जीयनपुर पुलिस और राजस्व विभाग को कुर्की की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा अवैध संपत्तियों पर आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

