देवल संवाददाता, मऊ। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनोज राय द्वारा नगर पालिका कम्युनिटी हाल मे 'होमस्टे नीति 2025 से संबंधित कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं व महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' के विजन को आगे बढ़ाते हुए यह नीति तैयार की गई है। उन्होंने जोर दिया कि होमस्टे नीति से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए खोल सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।पर्यटक स्थानीय खान-पान,कला और संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे, जिससे हमारी विरासत संरक्षित रहेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से युवाओं का शहरों की ओर पलायन कम होगा। इस नीति के तहत होमस्टे पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। साथ ही, होमस्टे संचालकों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राय ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय के लक्ष्य के साथ हर गांव तक विकास पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन अरशद जमाल ने बताया कि बेड एंड ब्रेकफास्ट होमस्टे नीति के अंतर्गत यदि आप अपने घर के कुछ हिस्से को पर्यटकों को किराए पर देना चाहते हैं तो बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस नीति से न केवल आपको अतिरिक्त आय का स्रोत प्राप्त होगा,बल्कि सरकार द्वारा विभिन्न रियायतें,प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।जिला पर्यटन अधिकारी नवीन सिंह ने नीति के अंतर्गत पात्र इकाइयों के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया जिसमें उन्होंने शहरी होमस्टे के संबंध में बताया कि ऐसे आवासीय भवन,जिसमें भूस्वामी स्वयं निवास करता हो एवं उसके पास अपने प्रयोग के बाद अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो,जिन्हें वह पर्यटकों को आवास हेतु उपलब्ध कराना चाहे। ऐसे कक्षों की संख्या अधिकतम 06 हो सकती है,अर्थात कुल 12 शय्या की व्यवस्था किसी एक आवासीय इकाई में हो सकती है। उन्होंने बेड एंड ब्रेकफास्ट के बारे में बताते हुए बताया कि ऐसे आवासीय भवन, जिसमें भूस्वामी स्वयं निवास न करता हो एवं उसके पास 01 से 06 कक्ष उपलब्ध हो,जिन्हें वह पर्यटकों को आवास हेतु उपलब्ध कराना चाहे, ऐसे कक्षों की संख्या अधिकतम 06 हो सकती है अर्थात कुल 12 शय्या की व्यवस्था किसी एक आवासीय इकाई में हो सकती है। इस इकाई में एक केयर टेकर रखना अनिवार्य होगा,जो इकाई के रखरखाव एवं संचालन का कार्य करेगा। इसके अलावा ग्रामीण होमस्टे के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे आवासीय भवन जिसमें भूस्वामी स्वयं निवास करता हो एवं उसके पास अपने प्रयोग के बाद कुछ कक्ष उपलब्ध हो,जिन्हें वह पर्यटकों को आवास हेतु उपलब्ध कराना चाहे। ऐसे कक्षों की संख्या अधिकतम 06 हो सकती है अर्थात कुल 12 शय्या की व्यवस्था किसी एक आवासीय इकाई में हो सकती है।उन्होंने पात्रता की मुख्य शर्तों के संबंध में बताया कि इस नीति में भवन का वैध स्वामी ही आवेदन करने हेतु अधिकृत है। रेंट / लीज पर भवन लेकर इस नीति के अन्तर्गत पंजीकरण अनुमन्य नहीं है। एक भवन परिसर को किसी भी स्थिति में केवल एक पंजीकरण प्रमाण पत्र ही निर्गत किया जायेगा। यदि भवन में एक से अधिक तल है, प्रत्येक तल हेतु पृथक-पृथक पंजीकरण अनुमन्य नही होगा। न्यूनतम 1 किराये योग्य कमरा होना चाहिए। अधिकतम 6 कमरे या 12 बिस्तर ही किराये पर दिए जा सकते हैं।इस नीति के अन्तर्गत अधिकतम 06 कमरों को ही पंजीकृत किया जा सकेगा। ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट की श्रेणी में पंजीकृत इकाई को 01 अतिरिक्त कमरा केयर टेकर के लिए रखना अनुमन्य होगा। इस नीति में निर्धारित प्राविधानों का पालन न करने तथा पर्यटकों की सुरक्षा /सुविधाओं हेतु निर्धारित माप दण्डों के उल्लंघन की स्थिति में जिला प्रशासन की प्रतिकूल आख्या पर विभाग पंजीकरण निरस्त कर सकेगा। भवन में उपलब्ध कुल कमरों में से केवल दो-तिहाई हिस्से को ही किराये पर दिया जा सकता है।पंजीकरण के लिए शयनकक्ष, शौचालय,पानी,बिजली और फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाएँ होना आवश्यक है।उन्होंने बताया कि बी एंड बी एवं होमस्टे नीति के अंतर्गत इकाइयों का पंजीकरण एक सरल और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया है। नई और पहले से संचालित दोनों प्रकार की इकाइयाँ निर्धारित पोर्टल पर जाकर आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं। इससे पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड में आपकी इकाई शामिल हो जाती है और नीति के सभी लाभ आपको प्राप्त होते हैं।ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आधिकारिक पोर्टल है :https://up-tourismportal.in/application/bnb/login
नई और मौजूदा दोनों इकाइयाँ इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकती हैं।अधिक जानकारी के लिए जिला पर्यटन अधिकारी नवीन सिंह मोबाइल नंबर 8299390292 से संपर्क कर सकते हैं।कार्यक्रम के दौरान प्रबंधक शारदा नारायण हॉस्पिटल संजय सिंह,प्रबंधक लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल मुरली यादव,अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दिनेश कुमार,नगर पालिका क्षेत्र के समस्त वार्ड मेंबर,बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यवसायी तथा होटलों के संचालक उपस्थित रहे।
