महाराजगंज, आजमगढ़। दिनांक 18.07.2025 को वादिनी थाना महराजगंज जिला आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि आवेदक की पुत्री उम्र 17 वर्ष को विपक्षी अमन पुत्र अज्ञात निवासी खानपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमढ के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 202/25 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम 1 अमन पुत्र अज्ञात निवासी खानपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमढ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 रजत सिंह द्वारा की जा रही है । विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी बयान 180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण व शैक्षिक प्रपत्रों के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2) बीएनएस का लोप किया गया तथा धारा 70(1)/351(3) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र रामप्यारे निवासी खानपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ 2. अमन राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर निवासी करमहाडिगुरपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ 3. विनोद यादव पुत्र विक्रम यादव निवासी सिपार पट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश मे आया जिनके विरुद्धध अन्तर्गत धारा 87/70(1)/351(3) बीएनएस में विवेचना प्रचलित है । दिनांक 15.08.2025 को प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में उ0नि0 रजत सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त वाछिंत अभियुक्त 1. अमन पुत्र रामप्यारे निवासी खानपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ 2. . विनोद यादव पुत्र विक्रम यादव निवासी सिपार पट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ को देवनपुर पेट्रोल पम्प के पास से दिनांक 15.08.2025 को समय 13.10 बजे दिन हिरासत पुलिस में नियमानुसार लेकर जामा तलाशी लिया गया तो कोई भी नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।