देवल संवाददाता,मऊ। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाकर शमीम रिजवी ने बताया कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व दिनांक 26 अप्रैल 2025 को विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक वादों एवं आपराधिक (पेटी ऑफेंसेस) वादों का निस्तारण कराये जाने हेतु विशेष लोक अदालत आयोजन किया जायेगा।उन्होंने बताया कि दिनांक 26 अप्रैल 2025 को विद्युत अधिनियम,2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक वादों एवं आपराधिक (पेटी ऑफेंसेस) वादों का निस्तारण कराये जाने हेतु विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर लाभ उठाएं।