कंधरापुर , आजमगढ़। दिनांक 21.09.2024 को रमेश यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी नरायनपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 20.09.2024 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि मेरे गांव के उत्तर तरफ सिवान में विजयी मौर्या पुत्र शिवनाथ के परती खेत में तीन व्यक्ति 1.मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील 2.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन 3. नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासीगण ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ प्रतिबंधित पशु को काट कर बोरी मे भरकर मो0सा0 पर रखकर मो0सा0 से भागने लगे तो गांव के लोगो द्वारा दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा उसके साथी वसीम व नियाज उपरोक्त बोरी मे भरे मांस को फेंककर असलहा लहराते हुए मो0सा0 सहित भाग गए, व्यक्ति से पुनः पूछने पर अपना नाम मोहम्मद पुत्र जलील बताया तथा भागने वाले का नाम पूछने पर वसीम पुत्र सहाबुद्दीन, व नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासीगण ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ बताया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 268/24 धारा 3/5/8 गो हत्या निवारण अधि0 उ0प्र0 बनाम 1.मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील 2.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन 3. नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासीगण ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ दर्ज कराया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 जावेद अख्तर थाना कन्धरापुर के द्वारा की गयी एवं विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट मु0अ0सं0 76/25 धारा 2(b)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986, पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है। दिनांक 28.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर कृष्ण कुमार गुप्ता के निर्देशन मे उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वसीम पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष जो मोतीगंज बाजार से आगे जैराजपुर से समय करीब 05.02 बजे गिरफ्तार किया गया।