जहानागंज, आजमगढ़। दिनांक 23.03.2025 को थाना जहानागंज के वादी श्री राजाराम चौहान पुत्र कुमार निवासी ग्राम बरही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ नें उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 21.03.25 की रात्रि में 11 बजे वादी मुकदमा के गांव के ही मंगल चौहान पुत्र कान्ता चौहान द्वारा वादी के बेटे मनीष चौहान को गाली गुप्ता देते हुये चाकू मार देना जिससे बेटे के पेट में गहरी चोट आना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया जिसके तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 105/2025 धारा 115(2), 118(1), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 1-मंगल चौहान पुत्र कान्ता चौहान निवासी बरही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 ओमप्रकाश यादव के द्वारा की जा रही है । मजरुब इस समय आईसीयू में ग्लोबल हास्पीटल आजमगढ़ में भर्ती है जिसके डाक्टर के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस की बढोत्तरी गयी है । दिनांक 24.3.25 को उ0नि0 ओम प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबधित अभि0 मंगल चौहान पुत्र कांता चौहान निवासी बरही को घटना में प्रयुक्त एक चाकू पेट्रोल पंप के आगे भुजही मोड़ के पास से समय करीब 13.27 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।