देवल संवाददाता। दिनांक 14.01.2024 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम 1.मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र स्व0 हफीजुल्लाह निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. साहबे आलम पुत्र अबू खालिद निवासी मस्जिदिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 3. अबु खालिद पुत्र स्व0 हकीमुद्दीन निवासी मस्जिदिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 4. शबनम खातून पत्नी बबलू उर्फ मो0 शेख निवासी हुसेनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ की विवेचना मुझ थानाध्यक्ष गंभीरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र स्व0 हफीजुल्लाह निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ जो एक शातिर किस्म का गौ तस्कर है के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने नाम से दिनांक 16.03.2022 को ग्राम धुरीपुर, तहसील निजामाबाद आजमगढ़ में इफ्तेखार अहमद पुत्र हफीजुल्लाह निवासी धुरीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ की परती जमीन क्रय किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 28,90,000/- रुपया निर्धारित किया गया है। विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के माध्यम से अभियुक्त द्वारा उक्त अवैध रुप से क्रय की गयी भूमि को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ के समक्ष 14 (1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय द्वारा उक्त जमीन को कुर्क करने हेतु दिनांक 30.01.2025 को आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 05.02.2025 को तहसीलदार निजामाबाद श्री केशव प्रसाद, थानाध्यक्ष गम्भीरपुर मय पुलिस टीम व थानाध्यक्ष निजामाबाद की मौजूदगी में अभियुक्त मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित उक्त सम्पत्ति को 14(1) के तहत कुर्क कराया गया।
गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन की अवैध सम्पत्ति (कीमत लगभग 28,90,000 रू0) की गई कुर्क
फ़रवरी 05, 2025
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