कप्तानगंज, आजमगढ़। दिनांक 02.11.2024 को वादी मुकदमा संतराम पाण्डेय पुत्र स्व. राजेन्द्र पा0 ग्रा0 कुशमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ द्वारा थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 01.11.2024 को रात्री 08.00 बजे वादी के घर में घुस कर गाली गलौज करते हुए वादी तथा उसके भाई राम गिरीश के लड़के अवध विहारी पाण्डेय व भतीजी मनीषा पाण्डेय पुत्री वशिष्ठ पाण्डेय को बुरी तरह से मारना पीटना जिससे मनीषा पाण्डेय के बेहोश हो जाने व प्रतिवादी द्वारा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध दिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0 स0 355 /2024 धारा 3(5) /110/115(2) /351(2)/352/333 पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 काशी नाथ यादव द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. सुग्रीव पाण्डेय 2. अंगद पाण्डेय 3. हनुमान पाण्डेय 4. अनिल पाण्डेय 5. रामभुवन पुत्रगण स्व0 सीताराम पाण्डेय निवासीगण ग्राम कुशमहरा थाना कप्तानगंज आजमगढ़ के विरूद्ध धारा 3(5)/110/115(2)/351(2)/352/333/117(2)/109 BNS में प्रचलित है।
दिनांक 03.12.2024 को उ0नि0 काशीनाथ यादव मय हमराह रवाना होकर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों के घर पर दबिश दिया गया तो अभियुक्त अपने गिट्टी बालू की दुकान वहद ग्राम कुशमहरा पर मौजूद मिले जिन्हे नियमानुसार समय करीब 11 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।