रौनापार, आजमगढ़। थाना रौनापार जनपद आजमगढ के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 04.11.24 समय करीब 07.00 बजे सुबह वादिनी की पुत्री उम्र 17 वर्ष जो घर मे अकेला पाकर प्रतिवादी मुकेश राजभर पुत्र दिनेश राजभर व सहयोगी चाचा जितेन्द्र राजभर निवासीगण ग्राम रेघवली थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 430/2024 धारा 137(2),87/61(2) बीएनएस बनाम 1.मुकेश राजभर पुत्र दिनेश राजभर 2- जितेन्द्र राजभर पुत्र अज्ञात निवासीगण रेघवली थाना घोसी जनपद मऊ के पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है ।
जिसमें दौराने विवेचना बरामदगी पीड़िता/अपहृता व अभियुक्त को आज दिनांक 27.11.2024 को गिरफ्तार किया गया। पीडिता /अपहृता के शैक्षणिक प्रमाण के अवलोकन से पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 4 माह हो रही है। बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई व अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 137(2),87/61(2),64 बीएनएस व 3/4 पास्को एक्ट में की जायेगी।
➡आज दिनांक 27.11.2024 को उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश राजभर पुत्र दिनेश राजभर सा0 रेघवली थाना घोषी जनपद मऊ को बैदौली तिराहा के पास से समय करीब 10.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।