कप्तानगंज, आजमगढ़। दिनांक 04.11.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 03.11.2024 को समय करीब- 12.00 बजे दिन में अभियुक्त दयाराम निषाद पुत्र मानीक राम निषाद निवासी ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी की नाबालिग पुत्री को शादी करने के लिए बहला फुसला कर भगा लेने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- मु.अ.स. 357/2024 धारा 87,137(2) बी.एन.एस. पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना मुकदमा उपोरक्त में धारा 69, 127(2) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 काशी नाथ यादव द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त दयाराम निषाद पुत्र मानीक राम निषाद निवासी ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध प्रचलित है। दिनांक 04.11.2024 को उ0 नि0 काशीनाथ यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. दयाराम निषाद पुत्र मानीक राम निषाद निवासी ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 25 वर्ष के को ग्राम मेहमौनी के पास से समय 16.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।