शिवांश, ब्यूरो चीफ, देवल |गाजीपुर। शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 29.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत IS-191 गैंग सरगना स्व० मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी द्वारा अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति फ्लैट नं0 1402 चेल्सिया टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत 02 करोड़ रुपये है, को आज दिनांक 26.11.2024 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता आफसा अंसारी उपरोक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति जो कि FLUME PETROCHEMS PVT LTD के नाम से क्रय किया गया है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।अभियुक्ता व इसके गिरोह सदस्यों व आपराधिक सहयोगियों एवं धन के समायोजकों द्वारा विभिन्न कम्पनियों Glorize Landdevelopers Pvt Ltd, Aaghaaz Engineering Project Ltd व M/S Vikash Construction, Inizio Network Solution Pvt Ltd का संचालन किया गया तथा इनके माध्यम से अभियुक्ता व इसके आपराधिक सहयोगियों द्वारा संगठित अपराधों से अर्जित धन का अंतरण करते हुए चल-अचल सम्पत्तियां अपनें व अपनें गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए अवैध सम्पत्तियाँ अर्जित की गयी हैं। कुर्क की गयी भ-सम्पत्ति का विवरण- दिनांक 09.06.2021 को FLUME PETROCHEMS PVT LTD के नाम से फ्लैट नं0 1402 चेल्सिया टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में क्रय किया गया, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत रू0 02 करोड़ (दो करोड़) है।
मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की दो करोड़ की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क
नवंबर 26, 2024
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