अहरौला, आजमगढ़। दिनांक 21.11.2024 को वादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राम अजोर ग्राम भोगइचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि दिनांक- 19.11.2024 को समय करीब रात 09.00 बजे के आस पास सिकन्दर पुत्र फिरतू ग्राम पकड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ ने प्रार्थी को चांदनी चौक भोगइचा चौक पर अनायास मुझे गाली देने लगे कि मेरे द्वारा मना करने पर गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए मेरे हाथ के अंगूठा को मुँह से काट लिया हैं, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 483/2024 धारा 118(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 राकेश कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है । दिनांक 27.11.2024 को उ0नि0 राकेश कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सिकन्दर पुत्र फिरतू नि0 पकड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ को पकड़ी बाईपास तिराहे से समय 12.38 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।