दैनिक देवल, सोनभद्र। कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर शनिवार को कमिश्नर नामित मांग पत्र सौंप जिलाधिकारी कार्यालय में बुलंद की आवाज, रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कारियों ने बताया कि चन्द्रगुप्त मौर्य इण्टरमीडिएट कालेज मधुपुर जनपद-सोनभद्र के प्रबन्धक द्वारा वर्ष 2023-24 की साधारण सभा की सूची में 105 नामों को बढ़ाकर दिनांक 10.11.2024 से चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाने वाली है जिस पर रोक लगाते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाये रामचंद्र सिंह ने बताया कि हम प्रार्थीगण चन्द्रगुप्त मौर्य इण्टरमीडिएट कालेज मधुपुर, के साधारण सभा के निर्वाचित पदाधिकारी,सदस्य है निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी में 5 पदाधिकारीयों व 7 सदस्यों के सापेक्ष वर्तमान समय में प्रबन्धक दयाशंकर सिंह के क्रिया - कलापों से शेष पदाधिकारी, सदस्य विरोध विरोध जताते है। प्रबन्धन कि कार्यकारिणी का चुनाव 5 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 23.11.2024 को पूर्ण हो रहा है। इसके पूर्व प्रबन्धक द्वारा वर्ष 2017-18 के साधारण सूची में 2023-24 की एक सूची प्रबन्धक द्वारा फर्जी हस्ताक्षर व कूटरचित सूची में अपने चहेतों नामांकन 105 अवैध रूप से बढ़ातें हुए चिट्स फण्ड सोसाइटी वाराणसी में प्रस्तुत कर उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त कर जिला विद्यालय निरीक्षक व पटल सहायक के मिली भगत से चुनाव की कार्यवाही दिनांक 10.11.2024 से प्रारम्भ कर पर्यवेक्षकों आदि की नियुक्ति की गयी है। इस सम्बन्ध में जानकारी होने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर से दिनांक 08.11.2024 को शिकायत की गयी। हम लोगों के शिकायती पत्र का तत्काल संज्ञान लेते हुये संयुक्त शिक्षा निदेशक, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर ने अपने पत्रांक / शिविर/3062-63/दि० 08.11.2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पाये संलग्नक-01,प्रबन्ध कार्यकारिणी के शेष पदाधिकारीयों सदस्यों द्वारा दिनांक 09.11.2024 को सहायक निबन्धक चिट्स फण्ड वाराणसी से प्रबन्धक द्वारा बढ़ाये गये सदस्यों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र सौपा गया जिस पर सहायक निबन्धक वाराणसी द्वारा दिनांक 27.11. 2024 को सुनवायी रखी गयी है। संलग्नक-02 संयुक्त शिक्षा निदेशक, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर ने अपने पत्र दिनांक 08.11.2024 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक-सोनभद्र को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।शासनादेश सं0 1281/15-9-08-25(4)/2008 दिनांक 21.11.2008 के प्रस्तर-1 में प्रख्यापित है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत मातृ संस्था,साधारण सभा,ट्रस्ट के सदस्य ही विद्यालय के प्रबन्ध समिति के निर्वाचन सदस्य के रूप में मतदाता होंगे ,संलग्नक-03 परन्तु प्रबन्धक द्वारा बिना प्रशासन योजना के मतदाता बढाये जाने हेतु दिये गये नियमों व शासनादेश दिनांक 21.11.2008 का उल्लंघन कर प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर की सूची सहायक निबन्धक वाराणसी के कार्यालय को प्रस्तुत कर उसकी सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर चुनाव दिनांक 10.11.2024 से प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है जबकि शासनादेश दिनांक 08.11.2008 में पंजीकृत सूची से चुनाव कराने की व्यवस्था दी गयी है। बताया कि विद्यालय के प्रबन्ध समिति की चुनाव दि-10.11 से दयाशंकर सिंह प्रबन्धक, जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र व कार्यवाहक प्रधानाचार्य के मिली भगत से कराने हेतु निर्धारित है। प्रकरण पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर व सहायक निबन्धक वाराणसी द्वारा भी हस्तक्षेप किया जा चुका है। इसके बाद भी चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ है, को तत्काल रोकने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र को निर्देशित करने की कृपा करें।
इस दौरान रामचन्द्र सिंह,राधेश्याम सिंह,चन्द्रभानु सिंह,कपिलदेव सिंह,केशनाथ,जवाहरलाल सिंह,प्रहलाद, रामाधार सिंह,प्रेमकुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।