आजमगढ़ । दिनांक 29.11.2024 को वादी मिठाईलाल राजभर पुत्र स्व मूरत राजभर निवासी ग्राम कोलहटा कमाल, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि लगभग डेढ़ साल पूर्व वादी की पुत्री की शादी अजय राजभर पुत्र तिराजल राजभर निवासी गोरिया जलालपुर थाना बिलरियागंज, जिला आजमगढ़ के साथ हुई थी, जिसे उसके पति अजय राजभर, ससुर निरंजन राजभर सास सावित्री व जीजा दीपू राजभर दहेज को लेकर काफी प्रताडित किया जाता था। दिनांक 29.11.2024 को समय करीब 8.00 बजे सुबह प्रार्थी को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ से सुबह लगभग 8.00 बजे फोन आया कि तुम्हारी पुत्री की मौत हो गयी है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थी की पुत्री को उसके पति अजय राजभर, ससुर तिरांजल राजभर सास सावित्री व जीजा दीपू राजभर दहेज को द्वारा मार दिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 641/24 धारा - 85/80(2)/351(3) बीएनएस व 3 /4 डीपी एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 30.11.2024 उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों 1. अजय राजभर पुत्र निरंजन राजभर उम्र 25 वर्ष, 2. निरंजन राजभर पुत्र स्व0 पल्टन राजभर उम्र 58 वर्ष निवासीगण गोरिया जलालपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को जिला चिकित्सालय आजमगढ़ से समय करीब 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।