कंधरापुर, आजमगढ़। वादिनी श्यामदुलारी पत्नी नन्हकू राम साकिन गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद-आजमगढ द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा वादिनी को फर्जी तरीके से नाम बदलकर अपना जमीन बताकर बैनामा दिखाकर दिनांक 05.01.2023 को वादिनी के नाम बैनामा कर दिया। लेकिन जब प्रार्थिनी अपनी बैनामा शुदा जमीन पर घर बनाने गयी तो वहां राजेन्द्र सिंह द्वारा रोका गया और अपना सन् 2000 में उसी जमीन का बैनामा दिखाया गया। प्रार्थिनी के पुत्र द्वारा जमीन के एवज में खाते से रु0 800000.00(आठ लाख) तथा 800000.00(आठ लाख रुपया नगद) अभियुक्तों को दिया गया। जिसे वादिनी द्वारा अभियुक्तों से वापस माँगे जाने पर अभियुक्तों द्वारा पैसा व जमीन दोनों दिये जाने से मना कर दिया गया। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 मु0अ0सं0 32/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 बनाम अभियुक्तों 1. सोनू कुमार पुत्र राजेन्द्र राम, साकिन-भितरी 2. राजेश राजभर पुत्र शिवपूजन राजभर साकिन व पोस्-नेवादा 3. राहुल पुत्र वृजभान यादव साकिन-प्रतापपुर रामपुर कटया पावर जीम के पास महराजगंज 4. बृजभान यादव पुत्र रामनिहोर यादव साकिन-प्रतापपुर रामपुर कटया पावर जीम के पास महराजगंज 5. रामलखन मिश्रा पुत्र स्व0 शिवमूरत मिश्रा ग्राम-चाँदपुर अखरचंन्दा थाना-महराजगंज के विरुद्ध दिनांक 14.02.2023 को पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त अगर्दी यादव पुत्र जगदेव निवासी नेवादा थाना कप्तानगंज उम्र 78 वर्ष का नाम प्रकाश में पाया आया। दिनांक 28.10.2024 को प्र0नि0 रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अगर्दी यादव पुत्र जगदेव निवासी नेवादा थाना कप्तानगंज हा0मु0 शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ उम्र 78 वर्ष को मन्दुरी तिराहे समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।