देवल संवाददाता, मऊ।औषधि निरीक्षक आशुतोष कुमार चौबे ने बताया कि थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों एवं गोदाम अनुज्ञप्तियों के सत्यापन यथा बिन्दु वांछित अभिलेख यथा-औषधि अनुज्ञप्ति की चौहद्दी,औषधियों के भण्डारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था, कम्पिटेन्ट पर्सन के अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि और सम्बन्धित अनुज्ञप्ति धारी द्वारा पृथक गोदाम होने अथवा न होने के सम्बन्ध में जानकारी व सत्यापन तथा यह भी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं कि सम्बन्धित भवन स्वामी को भी अपने स्तर से उनके भवन / दुकान में औषधि विक्रय प्रतिष्ठान व गोदाम के होने की स्थिति में सम्बन्धित भण्डारण के सम्बन्ध में वे अपने किरायेदार से समय रहते यह पुष्टि कर लें कि सम्बन्धित स्थल पर किरायेदार द्वारा वैध औषधि अनुज्ञप्ति द्वारा क्रय-विक्रय, भण्डारण किया जा रहा है, के अनुपालन में मेसर्स नमोग्यानम फार्मास्यूटिकल्स,पता निकट नरजा पेट्रोल पंप,मऊ व मेसर्स नमोग्यानम मेडिकेयर,पता-निकट नरजा पेट्रोल पंप,मऊ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय फर्म मेसर्स नमोग्यानम फार्मास्यूटिकल्स, फर्म स्वामी व अनुज्ञप्ति पर विक्रय हेतु अनुमोदित व्यक्ति रवि प्रकाश सिंह मौके पर उपस्थित मिले। निरीक्षण के समय फर्म स्वामी द्वारा विक्रय किये जाने वाली फर्मों का विवरण उपलब्ध कराया, किन्तु सम्बन्धित फर्मों के औषधि अनुज्ञप्ति होने अथवा न होने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जा सके, सम्बन्धित फर्म द्वारा औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त दिनांक से निरीक्षण दिनांक तक श्री अंतिम सिंह व अभिनव कुमार मिश्रा को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की जानकारी दी गयी,किन्तु सम्बन्धित के समर्थन में वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये किन्तु सम्बन्धित अभिलेख यथा-वैतनिक अनुभव प्रमाण पत्र,शपथ पत्र, अनुभव प्रदाता फर्म द्वारा दिये गये वेतन भुगतान, उपस्थित / वेतन पंजीका व अनुभव प्रदाता फर्म का शपथ पत्र,जिसपर वेतन के सम्बन्ध में उल्लेख हो को मूल रूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। मौके से 03 संदिग्ध औषधियों के नमूनें परीक्षण हेतु संकलित किये गये, औषधियों का क्रय बीजक नियमानुसार प्रस्तुत न किये जाने व औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 65 का उल्लंघन पाये जाने पर व मौसम में उच्च तापमान लगातार बने रहने के कारण फर्म स्वामी को औषधियों को उनके आवश्यकतानुसार तय मानक के अनुरूप तापमान उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये तथा सम्बन्धित औषधियों के क्रय-विक्रय बीजक उपलब्ध कराने व उचित तापमान की व्यवस्था कर कार्यालय को 06 कार्यदिवसों में प्रमाणित प्रतियों में मय साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। मेसर्स नमोग्यानम मेडिकेयर के निरीक्षण के समय फर्म स्वामी व फार्मासिस्ट ज्ञानप्रकाश सिंह मौके पर मिले। प्रतिष्ठान में नियमानुसार औषधि अनुज्ञप्ति प्रदर्शित न पाये जाने पर उसे प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण आख्या की प्रति विभागीय कार्यवाही हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मण्डल,आजमगढ़ को प्रेषित की गयी है। जनपद की सभी थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किये जाने तक निरीक्षण / सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रयोगशाला से उक्त नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलन में लायी जायेगी।
