देवल संवाददाता, मऊ।जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र स्वीकृति एवं वितरण की इंटरनेट आधारित प्रणाली से संबंधित शासनादेश में नगरीय क्षेत्रों हेतु आंशिक संशोधन किया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर निकाय/नगरीय क्षेत्रों में निवासरत ऐसे वृद्धजन,जिनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तथा परिवार/कुटुंब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, उनकी आयु सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त अभिलेखों को मान्यता प्रदान की गई है।अब दिनांक 12 मार्च 2026 में निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस,पासपोर्ट एवं पैन कार्ड को भी आयु सत्यापन हेतु मान्य अभिलेख के रूप में स्वीकार किया जाएगा।इसके लिए संबंधित आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण-पत्र एवं परिवार/कुटुंब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।जिला प्रशासन ने जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्रों में निवासरत पात्र वृद्धजनों से अपील की है कि वे अपने निकटतम जनसेवा केंद्र पर संपर्क कर उपरोक्त अभिलेख अपलोड कराएं, ताकि वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि का भुगतान शासन द्वारा सुचारु रूप से किया जा सके।
