देवल संवाददाता, मऊ। जिलाधिकारी महोदय एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदया जी के दिशा निर्देश के क्रम में आज दिनांक 02.02.2026को जनपद मऊ में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा कम्पोजिट विद्यालय डुमरांव तथा ग्राम सभा डुमरांव में महिला कल्याण विभाग से हब फॉर इंपॉवरमेंट ऑफ वूमेन की समस्त टीम द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम किया गया जिसमें जनमानस को बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह होता है या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह होता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो कि कानूनन अपराध है जिसमें 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना भरना का प्रावधान है।अगर आपके आसपास वाल विवाह हो रहा है तो आप 1098 पर सूचित करें साथ ही बच्चों को सरकारी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना,मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना,स्पॉन्सरशिप योजना, महिला हेल्पलाइन नंबर, वन स्टॉप सेंटर आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें "बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम मे हब फार इम्पावरमेंट आफ वूमेन टीम से जिला मिशन समन्वयक अर्चना राय जेन्डर स्पेशलिस्ट तृप्ति राय,जेंडर स्पेशलिस्ट राखी राय,एम.टी.एस. शाहबाजअली,विद्यालय के प्रधानाचार्य राजमती त्रिपाठी समस्त शिक्षक तथा छात्र छात्राएं एवं आम जनमानस उपस्थित रहे |