देवल संवाददाता, गाजीपुर। जिला सुरक्षा समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में रायफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में अनुपालन आख्या की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निर्देश दिये गये कि समस्त अधिकारीगण बैठक में स्वयं प्रतिभाग करेंगे एवं अनुपालन आख्या के साथ कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण फोटोग्राफ्स सहित क्रमिक माह एवं विगत वर्ष में उसी माह के तुलनात्मक विवरण के साथ संलग्न किया जाये। माह नवम्बर की मासिक बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले सड़को के दोनो तरफ झाड़ियों की छटाई करवाने हेतु निर्देश दिये गये। हिट एण्ड रन केस के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने हेतु मीडिया में प्रचार-प्रसार करने हेतु पुलिस विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित करायी जाय एवं प्रभावित व्यक्तियों को परिवहन विभाग में आवेदन हेतु जानकारी दी जाये। हिट एण्ड रन के लम्बित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित कराया जाये। परिवहन विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियो को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी दिशा निर्देशो का विद्यालयो में प्रतिमाह आयोजित होने वाली पैरेन्ट्स टीचर मीटिंग में हैण्डविल (प्रचार सामाग्री) के माध्यम से जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया। वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी उक्त दिशा निर्देशो का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय एवं अनुपालन आख्या जिलाधिकारी को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाय। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विद्यालयों की प्रार्थना सभा में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने हेतु अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में नियमित भ्रमण कर अभियान चलाये जाने हेतु निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्राधिकारी यातायात, व सहायक सम्भागीय अधिकारी, (प्रवर्तन एवं प्रशासन) विद्यालय प्रबन्धकों के साथ एक सप्ताह के अन्दर बैठक कर विद्यालयों के समस्त वाहनों के परमिट व फिटनेस की समीक्षा कर यह प्रमाण प्राप्त करेंगे कि बिना फिटनेस एवं परमिट के नवीनीकरण के किसी भी वाहन से परिवहन नहीं किया जा रहा है। विद्यालय प्रबन्धन का यह दायित्व होगा कि यदि वाहनों को आउटसोर्सिंग से रखा गया है तो यह ऑपरेटर से परमिट व फिटनेस प्रमाण पत्र अवश्य लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी एवं दुर्घटना होने पर विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। यह भी निर्देश दिए गए कि विद्यार्थी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वह दो पहिया वाहन नहीं आयेगा एवं दोपहिया वाहनों से आने वाले लाइसेंस धारक विद्यार्थी हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेंगे इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर संबंधित विद्यार्थी के अभिभावक को सूचित किया जाए एवं प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाये। ई रिक्शा व अन्य छोटे वाहनों से आने वाले विद्यार्थी उस वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक न लाये जाये एवं उल्लंघन की दशा में अभिभावकों को सूचित किया जाए एवं विद्यार्थी के सुरक्षित विद्यालय तक आवागमन हेतु प्रेरित किया जाये। इसके अनुश्रवण के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक इंटरनल ट्रैफिक रूल्स कमेटी के गठन किया जाये। कमेटी द्वारा प्रत्येक माहं की पहली तारीख को इसकी सूचना जिला अधिकारी कार्यालय को दी जाएगी एवं विद्यार्थियों को आवागमन हेतु किसी भी प्रकार की लापरवाही किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। इस सम्बन्ध में लापरवाही पाये जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रमण की आख्या फोटोग्राफ्स के साथ प्रेषित की जायें। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल गोल्डेन ऑवर में चिकित्सा केन्द्र पर पहुचाने हेतु आम लोगो को जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राहवीर योजना के तहत घायल व्यक्ति अस्पताल पहुचाने वाले व्यक्ति को रू. 25000 का पुरस्कार भी दिया जायेगा। प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों टोल प्लाजाओं ब्लैक स्पॉट वाले स्थल, थाना व अस्पताल पर होर्डिग्सं लगाये जाने एवं सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये। एम्बुलंेस नोडल द्वारा अवगत कराया गया कि गोल्डेन ऑवर में घायल व्यक्ति को चिकित्सा केन्द्र पर पहुँचाने हेतु सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पहुचाने के लिए 37-एम्बुलेन्स उपलब्ध है। एम्बुलेन्स को तत्काल घटनास्थल पर पहँुचने के लिए एम्बुलेस नोडल को निर्देश दिये गये। हाईवे पर चिन्हित स्थानों पर ही पार्किंग की जायें अन्यत्र स्थलों पर पार्किंग किये जाने पर कार्यवाही की जाय इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा अत्यन्त रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिया कि टोल प्लाजाओं पर हो रही अवैध पार्किंग पर एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों द्वारा रोक न लगा पाने पर एन0एच0ए0आई0 के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा। हाईवे पर रांग साईड चलने वाले, दो पहिया वाहनो पर बिना हेडमेट चलने, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करने एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालको पर कडी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध मंे यह भी निर्देश दिये गये कि एन.एच.ए.आई., परिवहन विभाग, रेलवे व पुलिस विभाग का एक वाट्सएप ग्रुप बनाकर यातायात नियमों का उल्लघन करने वाहनों के फोटोग्राफ डाले जाय एवं उनका चालान किया जाय। जनपद में इस वर्ष के चिन्हित 17 ब्लैक स्पॉट पर जनपदीय समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर स्थलवार सुधार कियें जाने हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तत्काल सुधार कार्य करायें जानें हेतु निर्देश दिये गये। एन.एच.ए.आई. वाराणसी के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्य क्षेत्र के सभी ब्लैक स्पाट पर आवश्यकता अनुसार रोड मार्किग, साईनेज, आर.बी.एम. का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। वाराणसी-गाजीपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या-31 पर मार्ग के कटो पर स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार मीडियन को तोडकर अवैध कट बना दिया है ऐसे अवैध कटो पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाय। एन.एच.ए.आई. द्वारा अभी तक एक भी एफ.आई.आर. न कराये जाने पर रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिया गया कि तत्काल एफ.आई.आर. कराई जाय। बैठक का संचालन लो0नि0वि0 के सहायक अभियन्ता, अनुराग यादव द्वारा किया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 दिनेश कुमार, लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता, बी.एल. गौतम, जे.पी. यादव, संतोष कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निरीक्षक सहित परिवहन, एन.एच.ए.आई., स्वास्थ विभाग के अधिकारियो व बस/ट्रक यूनियन के पधाधिकारी उपस्थित रहें।
हाइवे के टोल प्लाजाओं पर हो रही है अवैध पार्किंग, अधिकारी तत्काल करें कार्रवाई- सीडीओ
नवंबर 11, 2025
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